SIR में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब तो भर सकेंगे Form-6, पुराने मतदाताओं पर सिर्फ इसी आधार पर नहीं होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पहले से पंजीकृत मतदाता भी Form-6 भरकर नाम शामिल कराने की मांग कर सकते हैं। केवल पुराने पंजीकरण के आधार पर उनके खिलाफ धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी।
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