सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी 24 घंटे की अवधि
अदालत ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए 24 घंटे की गणना औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर हिरासत में लेने के समय से होगी।
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