रायबरेली में पटाखों की अस्थायी दुकान के लिए लाइसेंस अनिवार्य, 4 नवंबर को लॉटरी से होगा आवंटन
दीपावली के मद्देनजर रायबरेली प्रशासन ने पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया तय की है। बिना लाइसेंस दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी और टीन शेड अनिवार्य किया गया है।
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