रायबरेली में पटाखों की अस्थायी दुकान के लिए लाइसेंस अनिवार्य, 4 नवंबर को लॉटरी से होगा आवंटन
दीपावली के मद्देनजर रायबरेली प्रशासन ने पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया तय की है। बिना लाइसेंस दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी और टीन शेड अनिवार्य किया गया है।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के मुताबिक, बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखों की दुकान नहीं लगा सकेगा। इच्छुक दुकानदारों को प्रशासन की ओर से निर्धारित और चिन्हित स्थानों पर ही दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन ने दुकानों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया है। जारी निर्देशों के अनुसार, दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक दुकान में टीन शेड की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा।
आवेदन और जमा करने की तारीख तय
प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए आवेदन फार्म 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वितरित किए जाएंगे। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित समय में फार्म प्राप्त कर उसी दिन शाम 6 बजे तक अपना आवेदन जमा करना होगा।
इस प्रक्रिया में निर्धारित समयसीमा का पालन करना जरूरी होगा। आवेदन जमा करने के लिए इच्छुक दुकानदारों को प्रशासन की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
4 नवंबर को लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन
प्रशासन के कार्यक्रम के मुताबिक, 4 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए पात्र आवेदकों को दुकान लगाने के लिए स्थान आवंटित किए जाएंगे।
सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री के दौरान निर्धारित स्थान और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। बिना लाइसेंस दुकान लगाने या निर्धारित शर्तों के विपरीत दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
दीपावली के दौरान पटाखों की दुकानों पर भीड़ और ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी को देखते हुए दुकानों के बीच दूरी तथा टीन शेड जैसी व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रशासन ने सभी इच्छुक दुकानदारों से समय पर आवेदन करने और आवंटन के बाद जारी निर्देशों के अनुरूप ही दुकान लगाने की अपील की है।
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