दिल्ली प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई की जांच: सुप्रीम कोर्ट ने समिति को एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिकायतों का इंतजार करते हुए जांच अनिश्चितकाल तक नहीं टाली जा सकती। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्य-जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
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