बलिया: मोबाइल और मंगलसूत्र झपटने के मामले में आरोपी को सजा, 2 हजार रुपये जुर्माना
उभांव थाना क्षेत्र में मई 2025 में हुई झपटमारी और धमकी के मामले में न्यायालय ने दीपक पासवान को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
उभांव थाना क्षेत्र में मोबाइल और मंगलसूत्र झपटने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी दीपक पासवान को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बलिया पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।
पुलिस के अनुसार, थाना उभांव में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 142/2025 में आरोपी दीपक पासवान पुत्र लालदेव पासवान, निवासी वार्ड नंबर-09 दक्षिण टोला, थाना रेवती, बलिया को न्यायिक दंडाधिकारी, कोर्ट संख्या-02, बलिया ने दोषसिद्ध पाया।
दो धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 304(2) के तहत दीपक पासवान को एक वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 351(3) बीएनएस के तहत आरोपी को एक वर्ष चार माह सात दिन के साधारण कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर भी 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
24 मई 2025 को हुई थी घटना
पुलिस के मुताबिक, 24 मई 2025 को दीपक पासवान और उसके अन्य सह-अभियुक्तों ने कथित तौर पर वादी का मोबाइल फोन और मंगलसूत्र झपट लिया था। विरोध करने पर वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में उभांव थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच और कानूनी कार्रवाई की थी।
पुलिस अधीक्षक बलिया डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। पुलिस के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय से आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
इस पैरवी में अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार गौतम, पैरोकार कांस्टेबल पवनेश और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अक्षय कुमार की भूमिका रही।
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