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बलिया में छात्र अरशद की मौत के मामले में तीन शिक्षक गिरफ्तार, न्यायालय भेजे गए

गड़वार के प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कक्षा चार के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षामित्र को गिरफ्तार किया है।

बलिया में छात्र अरशद की मौत के मामले में तीन शिक्षक गिरफ्तार, न्यायालय भेजे गए

गड़वार थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से छात्र अरशद अहमद की मौत के मामले में पुलिस ने तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षामित्र शामिल हैं। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय भेज दिया।

स्कूल की छत पर लौकी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

मामला गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला स्थित प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा का है। यहां सोमवार को कक्षा चार में पढ़ने वाला 12 वर्षीय छात्र अरशद अहमद स्कूल की छत पर लौकी तोड़ने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया था। हादसे में उसकी मौत हो गई थी।

अरशद विशुकिया निवासी मो. इजहार अहमद का पुत्र था। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी। छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया था।

सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर, एसडीओ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लोगों को समझाकर स्थिति शांत कराई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।

परिजनों की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा

मृतक छात्र के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर, सहायक अध्यापक अनिल कुमार, शिक्षामित्र दीपचन्द्र राम समेत चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

उधर, खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया था। शिक्षामित्र की सेवा समाप्ति के लिए ग्राम शिक्षा समिति को पत्र भी भेजा गया था।

उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव की टीम ने की गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए नामजद प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर, सहायक अध्यापक अनिल कुमार और शिक्षामित्र दीपचन्द्र राम को गिरफ्तार कर लिया।

थाना स्तर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 198 और 3(5) के तहत चालान कर न्यायालय भेज दिया गया।

जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी

इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि अब तक तीन नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। घटना में स्कूल की छत तक छात्र की पहुंच, हाईटेंशन तार की स्थिति और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों जैसे पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी।

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