9 लाख रुपये के बैंक ऋण की वसूली के लिए मकान जब्त, प्रशासन की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा ने करीब 9 लाख रुपये के बकाया ऋण की वसूली के लिए बंधक मकान जब्त किया। कार्रवाई नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में हुई।
बैंक ऋण की वसूली के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इटौरा बुजुर्ग गांव में एक मकान जब्त करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई करीब 9 लाख रुपये के बकाया ऋण से जुड़े मामले में प्रशासन की मौजूदगी में की गई।
वर्ष 2016 में लिया गया था ऋण
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इटौरा बुजुर्ग गांव निवासी सुशील कुमार मिश्रा ने वर्ष 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा की इटौरा बुजुर्ग शाखा से करीब 9 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण की गारंटी के तौर पर उनके भाई उज्ज्वल मिश्रा और अजय कुमार मिश्रा ने गांव स्थित मकान को बैंक के पास बंधक रखा था।
बताया गया है कि ऋण लेने के बाद उसकी कोई किस्त जमा नहीं की गई। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने बकाया वसूली के लिए एडीएम न्यायालय में मामला दायर किया।
न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बैंक को संबंधित संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इसके बाद बैंक के रिकवरी विभाग की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
मंगलवार को नायब तहसीलदार अभय प्रताप सिंह तोमर की मौजूदगी में बैंक और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गांव पहुंची और मकान जब्त करने की कार्रवाई पूरी की।
बैंक अधिकारी ने की कार्रवाई की पुष्टि
बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य प्रबंधक प्रतिमा मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मकान जब्त किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद संबंधित संपत्ति बैंक की वसूली प्रक्रिया के अधीन आ गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संपत्ति के आगे के निस्तारण या नीलामी की तारीख के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है।
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