जालौन: बार एसोसिएशन अध्यक्ष अपहरण कांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल, एक लाख का इनामी गिरफ्तार
कालपी पुलिस और स्वाट समेत कई थानों की संयुक्त टीम ने 4 नवंबर को जोल्ल्हूपुर-मदारीपुर रोड पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में उसके दोनों पैरों में गोली लगी।
कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण मामले में फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 को जोल्ल्हूपुर-मदारीपुर रोड पर हुई इस कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल उरई भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि जोल्ल्हूपुर-मदारीपुर रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति असलहे के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर कोतवाली कालपी, उरई, कदौरा पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान संदिग्ध ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसकी पहचान पवन यादव उर्फ मोनू यादव (करीब 24 वर्ष), पुत्र अजय यादव, निवासी तरुण विहार, थाना गुजैनी, कानपुर नगर के रूप में हुई है।
31 अक्टूबर को हुआ था बार एसोसिएशन अध्यक्ष का अपहरण
पुलिस के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2026 को कालपी थाना क्षेत्र में बार एसोसिएशन अध्यक्ष गयादीन अहिरवार को एक व्यक्ति ने केस के सिलसिले में बातचीत और चाय पीने के बहाने गाड़ी में बैठाया और उनका अपहरण कर लिया। परिजनों की तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी गई। वादी की तहरीर पर कोतवाली कालपी में मुकदमा संख्या 247/26 दर्ज किया गया था।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 140(1), 103(1), 61(1), 238 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, इससे पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस 315 बोर, काले रंग की एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल तथा सिल्वर रंग का रियलमी मोबाइल फोन बरामद करने की जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ जालौन और कानपुर नगर में अपहरण, लूट और मारपीट समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में कोतवाली कालपी में मुकदमा संख्या 250/26, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और आर्म्स एक्ट की धाराओं 3/25/27 के तहत एक अन्य मुकदमा दर्ज किया गया है।
नोट: मुठभेड़, फायरिंग और बरामदगी से संबंधित विवरण पुलिस की ओर से दी गई जानकारी पर आधारित हैं। आरोपी के विरुद्ध दर्ज आरोपों का न्यायिक निर्धारण होना बाकी है।
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